Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के लिए एक खास योजना को चलाया जा रहा है. जिस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी पेशन योजना है. इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को 500 रुपया हर महीने मिलते है. लेकिन अब सरकार की ओर से इसकी राशि को बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया है.
इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओ को सरकार की ओर से पुनर्विवाह के लिए राशि प्रदान की जाती है. आज हम आपको इस लेख में आपको मुख्यमंत्री कल्याणी पेशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) के बारे में बताने वाले है. इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते है और इस योजना के लिए क्या पात्रता है. इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है.
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Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है. इन्ही योजनाओ में से एक योजना मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) को विधवा महिलाओ के लिए चलाया जा रहा है. इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओ को 600 रुपया प्रति महीने प्रदान किया जाते है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओ के विवाह के लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए सरकार विधवा महिलाओ को 2 लाख रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के द्वारा 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है.
योजना के द्वारा पुर्नविवाह पर सरकार 2 लाख रुपया प्रदान करती है.
योजना के तहत विधवा महिलाओ को 600 रुपया प्रति महीने मिलते है.
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) का लाभ लेने के लिए लाभर्थियों को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए.
- विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए.
- महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपया से कम होनी चाहिए.
- विधवा महिला सरकारी नौकरी को नही करती हो.
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ के लिए अपने आगे कोई अन्य योजना का लाभ नही लिया हो.
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) में आवेदन करने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. जो निम्न प्रकार से है.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- फ़ोटो
- विधवा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया को बताया है. जिसको आप फॉलो करके बडी आसानी से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है.
स्टेप 1 – मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के नगर पालिका के ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा.
स्टेप 2 – फिर आपको योजना की जानकारी प्राप्त करने के बाद योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है.
स्टेप 3 – अब आपको योजना के आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है. आप आवेदन फॉर्म में एकदम सही जानकारी को ही भरे.
स्टेप 4 – अब आप फॉर्म के साथ ही आप अपने जरूरी दस्तावेज की एक फोटो कॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ ही अटैच करे.
स्टेप 5 – फिर आपको अपना आवेदन फार्म को वही जमा करना पड़ेगा. जहाँ से आपको यह फॉर्म मिला है.
स्टेप 6 – अब आपका आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा. अगर आपके आवेदन फॉर्म में सही जानकारी हुई तो आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा. जिसके बाद आपके बैंक खाता में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएंगी.