Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2024: महिलाओं को मिलेगी हर माह ₹600 पेंशन, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2024: केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती रहती है ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया कल्याणकारी योजना शुरू की गई है

जिसका नाम मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना है इस योजना का तहत विधवा महिलाओं को योजना के तहत हर महीने ₹600 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है आज के इस आर्टिकल में Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज लाभ पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण चर्चा की गई है।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2024 PDF Form

मध्य प्रदेश राज्य के ऐसी महिलाएं जो विधवा है तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना का तहत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और महिलाओं को हर महीने पेंशन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी यह पेंशन ऐसी महिलाओं के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी योजना में आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया नीचे विस्तार पूर्वक दी गई है।

Mukhymantri Kalyani Pension Yojana 2024 Latest Update

विधवा महिलाओं की हित के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत महिलाओं विधवा महिलाओं को हर महीने का ₹100 की पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है विधवा महिलाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की ओर सही है आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है जिससे महिलाओं को परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं के साथ तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का प्रोत्साहित सहायता प्रदान की जाती है, ऐसी महिलाएं जो विधवा है और पुनर्विवाह करना चाहती है, ऐसी महिलाओं को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है।

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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • विधवा महिला का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • महिला का शपथ पत्र
  • घोषणा का शपथ पत्र
  • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासवर्ड साइज फोटो

Mukhymantri Kalyani Pension Yojana Eligibility

  • मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए केवल मध्य प्रदेश की स्थाई विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती है।
  • इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो विधवा है या फिर तलाकशुदा है ऐसी महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
  • Kalyani Pension Yojana मे आवेदन 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेंगा।
  • योजना में केवल उन्हीं महिलाओं को पत्र माना जाएगा जिनके परिवार की सालाना आय ₹100000 से कम है।
  • मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का तहत आवेदन कर रही महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है अन्यथा उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Mukhymantri Kalyan Pension Yojana Benefits

  • इस योजना का तहत विधवा महिलाओं को हर महीने सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • ऐसी महिलाएं जो विधवा तथा तलाकशुदा है उन्हें हर महीने ₹600 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
  • पहले इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को ₹500 आर्थिक सहायता है राशि के रूप में दिया जाता था जिसको बढ़कर ₹600 कर दिया गया।
  • राज्य की ऐसी विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती है उनको सरकार की ओर से ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • यह राशि महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

How to Apply Online Mukhyamantri Kalyani Pension Scheme 2024

यदि आप भी मध्य प्रदेश की विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है तो आपके लिए खुशखबरी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, Kalyani Pension Yojana मे आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • आवेदन कर रही विधवा महिला को सबसे पहले अपनी ग्रामीण क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगर निकाय क्षेत्र के नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा।
  • उसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी है।
  • जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
  • आवेदन फार्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है।
  • उसके बाद योजना के लिए सभी Importent Document को आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देना है।
  • उसके बाद विधवा महिला को संबंधित क्षेत्रीय जनपद पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन फार्म को जमा करवा देना है।
  • उसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है।
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