Indira Gandhi Pension Scheme: केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओ को चलाया जा रहा है, यह योजनाएं हर वर्ग के लोगो के लिए है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वृद्धों लोगो के लिए बुढ़ापे पर आर्थिक सहायता के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया गया है. यह योजना के जरिए महिलाओ और पुरुषों को प्रति महीने पेंशन दिया जाता है.
इस योजना के तहत 60 साल से अधिक की उम्र के लोगो को पेंशन का लाभ मिलता हैं. हम इस लेख में आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Scheme) के बारें में संपूर्ण जानकारी को देने वाले हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है और इसके लिए क्या पात्रता है, सभी जानकारी देने वाले है.
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इंदिरा गांधी पेंशन योजना क्या है ?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi Pension Scheme) जी के द्वारा की गई है. इस योजना के द्वारा वृध्दों को हर महीने पेंशन दी जाती है. जीवन यापन करने के लिए 60 साल के अधिक के लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है. योजना के द्वारा 200 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 400 रुपया प्ररि महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है.
इंदिरा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य
- Indira Gandhi Pension Scheme का उद्देश्य – सरकार के द्वारा गरीब लोगो को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती हैं.
- यह योजना का मुख्य उद्देश्य यह की बुढ़ापे पर लोगो को दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े. जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके.
- योजना के द्वारा 60 से लेकर 79 वर्ष के बुजुर्गों को 200 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 400 रुपया दिया जाता है.
- योजना के तहत 80 वर्षो से अधिक बुजुर्गों को केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपया और राज्य सरकार के द्वारा 100 रुपया प्रति महीन पेंशन दिया जाता है.
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Scheme) का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदककर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- योजना के लिए बुजुर्ग गरीब परिवार से होना चाहिए, इसके साथ ही परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी कर्ता नही होना चाहिए.
- इसके साथ ही योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए.
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इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Scheme) में आवेदन करने के बारे में हमने लेख में आपको स्टेप बाई स्टेप जानकारी को बताया है, जिसे आप फॉलो करके बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते है. आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार की है.
स्टेप 1 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Pension Scheme) में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा.
स्टेप 2 – फिर आपके सामने योजना से जुड़ी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिसमे आपको योजना में आवेदन करने के विकल्प कर क्लिक करना पड़ेगा.
स्टेप 3 – अब योजना का फॉर्म खुलकर सामने आएगा. आपको इस फॉर्म में अपनी निजी जानकारी को दर्ज करना है.
स्टेप 4 – फिर आपको जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेजो को अपलोड करना है. फिर फॉर्म को सबमिट करना है.
स्टेप 5 – अब आपका फॉर्म को संबंधित अधिकारियों के द्वारा सत्यापित किया जायेगा, जिसके बाद आपका इस योजना का लाभ मिलेगा. और आपके बैंक खाते में पेंशन की राशि को ट्रांसफर किया जायेगा.