Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana: मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना को झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है. इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को दिया जाता है, इसमे विधवा महिलाओं को शादी के लिए 2 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती हैं।
जिससे महिला पुनर्विवाह करके अपना जीवन को आसानी से जीने में मदद करती हैं. हम आपको इस लेख में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है? और इस योजना के लिए कैसे आवेदन करे, इसके बारे में (Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana) विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं.
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Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana Update
झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना (Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana) को शुरू किया है। इस योजना में झारखंड की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए सरकार प्रोत्साहित के रूप में 2 लाख रुपया की राशि प्रदान करती है. इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलता है, जो इस योजना के लिए पात्र है. मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में आप ऑफलाइन आवेदन करके ही लाभ ले सकते है. हमने आपको नीचे लेख में आवेदन करने का तरीका भी बताया है.
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के फ़ायदे
- Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana में विधवा महिलाओं को दूसरी शादी के लिए आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जाती हैं.
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में महिलाओं को पुनः विवाह करने के लिए दो लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि महिला के खाते में आती हैं.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है.
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में पंजीकरण करने वाली ही महिलाओं को इसका लाभ मिलता है.
- इस योजना के जरिए विवाहित महिलाओं का जीवन सुधरेगा, और महिलाए सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेगी.
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए पात्रता
- विधवा महिलाओं को झारखंड का ही स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ मिलेगा.
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ उन्ह विधवा महिलाओं को मिलेगा, जो दूसरा विवाह कर रही होगी.
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए राज्य सरकार महिलाओं को 2 लाख रुपया को राशि को प्रदान करती है.
- इस योजना का लाभ के लिए महिला के पास सभी जरूरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के जरिए महिलाओं के खाते में सीधे रुपया को ट्रांसफर किया जाता हैं.
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए कैसे करें आवेदन
अगर आप Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आपको हमने स्टेप बाई स्टेप आवेदन करने की पूरी जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते है, नीची तरीका बताया है, हमने !
स्टेप 1 – मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के बाल विकास परियोजना प्रमुख कार्यालय में जाना होगा।
स्टेप 2 – फिर आपको इस कार्यलय से आपको झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुन र्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारी के द्वारा दिया जायेगा.
स्टेप 3 – फिर आपसे इस फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारी को भरना होगा. इसके साथ ही आपको अपने सभी दस्तावेज की एक फ़ोटो कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
स्टेप 4 – आवेदन फॉर्म को जमा करने से पहले आपको एक बार इस फॉर्म को चेक कर लेना चाहिए, फिर आपको इस फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से यह फॉर्म आपको प्राप्त हुआ था.
स्टेप 5 – इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकरी का सत्यापन करने के बाद आपके खाते में 2 लाख रुपया की राशि को ट्रांसफर कर दिया जायेगा.
FAQs – Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana
1. मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है?
झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना को शुरू किया है। इस योजना में झारखंड की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए सरकार प्रोत्साहित के रूप में 2 लाख रुपया की राशि प्रदान करती है.