Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: दोस्तों, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 3000/- रूपये मासिक पेंशन दी जाती है यह भारत सरकार की योजना हैं इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन करके 3000/- रूपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में डिटेल में जानकरी प्राप्त करेंगे |
साथ ही इस लेख को पूरा जरूरी पढ़े और बताये गये तरीके को फॉलो करके आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर करें |
Table of Contents
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अवलोकन:
- योजना का नाम: Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
- उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- शुरू कब हुई: यह योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।
- आवेदन मोड: ऑनलाइन और ऑफलाइन(CSC के द्वारा )
- आधिकारिक वेबसाइट: www.maandhan.in
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है
ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी है, इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी | इस योजना के तहत मजदूर की 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर हर महीनें 3000/- रूपये की पेंशन दी जाएगी | यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के तहत भारत के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं |
इस योजना का उद्देश्य असंगठित मजदूरों और उनके परिवार को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना है|
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन- कौन आवेदन कर सकता है?
वे सभी अंसगठित मजदुर जिनकी मासिक आय 15000/- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
इस योजना का लाभ सभी अंसगठित मजदुर जिनका ई-श्रम कार्ड बन चूका है वे लाभ ले सकते है|
(जैसे वे मजदुर जो रेहड़ी-ठेला, ईंट-भटे, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलु कामगार श्रमिक, Construction Workers, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, self employed,निर्माण श्रमिक , हैण्ड लूम वर्कर, चमड़ा वर्कर आदि मजदुर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है और मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है )
वे अंसगठित मजदुर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है और मासिक आय 15,000 /- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें क्या है
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिये |
- इस योजना में सिर्फ असगठित क्षेत्र के मजदुर ही आवेदन कर सकते है |
- अगर किसी श्रमिक का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता|
- अगर कोई व्यक्ति Tax Pay करता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता |
- यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ पत्नी इस योजना को आगे शुरू रख सकता है और आगे का जो भी contribution है वह उसे भरना होगा व 60 वर्ष की आयु होने के बाद उस व्यक्ति की 3000/- रूपये की मासिक पेंशन लग जाएगी |
- आवेदक की मृत्यु हो जाने पर अगर नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद भी करवा सकता है
- जितनी राशी आवेदक द्वारा भरी गयी थी उतनी राशी ब्याज (ब्याज दर seving a/c के अनुसार दी जाएगी) सहित नॉमिनी को वापिस दे दी जायेगी|
- इस योजना में आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत नहीं है अनपढ़ से लेकर पढालिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है |
- आवेदक की मृत्यु के बाद उसके spouse को इस योजना का लाभ मिलेगा | इसमें spouse को 50% पेंशन दी जाएगी |
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- श्रमिक बोर्ड का पंजीयन क्रमांक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana में आवेदन कैसे करे?
यदि आप Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और CSC के माध्यम से श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। वहां जाकर आपको अपनी जानकारी के साथ पंजीकरण कराना होगा और निवेश की राशि का चयन करना होगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद आपको ₹3000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है।