Viklang Pension Yojana 2024: विकलांग व्यक्तियों को सरकार दे रही है हर महीने 1,000 रुपये का लाभ, यहां दी गई है आवेदन करने की पूरी जानकारी

Viklang Pension Yojana 2024: भारत सरकार देश नागरिकों के कल्याण के लिए कई पेंशन योजना चलाते हैं। जिसमें सरकार देशवासियों को पेंशन के रूप में राशि सहायता प्रदान करती है। उन्हीं में से सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया गया है।

विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार दिव्यांग युवाओं को हर महीने ₹600 से ₹1000 तक की भुगतान राशि  प्रदान करती है। आज के इस लेख में विकलांग पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे और इस योजना का लाभ किसे और किस प्रकार मिल सकता है के साथ-साथ विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए विकलांग पेंशन योजना का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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विकलांग पेंशन योजना क्या है? Viklang Pension Yojana 2024 kya hai.

भारत केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए विकलांग पेंशन योजना को चलाया जा रहा है। विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के बैंक खाते में ₹600 से ₹1000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार हर महीने दिव्यांग नागरिकों को ₹600 से ₹1000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके।

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि राज्य और राज्य सरकार के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है। सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि विभिन्न राज्य में अलग-अलग हो सकती है। लेकिन भारत केंद्र सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का प्रारंभ करते समय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भुगतान राशि ₹600 घोषित किए थे। हालांकि राज्य सरकार राज्य के विकास को देखते हुए यह राशि घटा या बढ़ा सकती है।

विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य | viklang pension Yojana ka uddheshy.

सरकार द्वारा जारी किया गया विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक भुगतान राशि सहायता प्रदान करना है जिससे वे आत्मनिर्भर रखकर अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाला राशि का उपयोग करके दिव्यांग नागरिक अपने आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना के तहत लाभार्थी को सरकार की तरफ से हर महीने 600 से हजार रुपए तक की भुगतान राशि बैंक खाता के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

विभिन्न राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि में परिवर्तन किया जा सकता है, अलग-अलग राज्य में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि अलग-अलग हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत ₹600 प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार अपनी ओर से राशि को बड़ा या घटा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। 

योजना के तहत मिलने वाला पेंशन राशि का परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि यह राज्य और राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऐसे में विकलांग पेंशन योजना का प्रारंभ होते समय ही ₹600 का फिक्स राशि जारी हो चुका है। हालांकि राज्य सरकार अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को देखते हुए विकलांग पेंशन योजना में मिलने वाला राशि को बढ़ा या घट सकती है।

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विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या है। Viklang pension Yojana ka Labh kya hai.

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया विकलांग पेंशन योजना का लाभ मुख्य रूप से दिव्यांग नागरिकों के लिए दिया जा रहा है. इस योजना में मिलने वाला लाभ निम्न प्रकार है:

  • केंद्र सरकार विकलांग पेंशन योजना मुख्य रूप से दिव्यांग नागरिकों के लिए चल रहे हैं जिससे दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग मिल सके।
  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाला आर्थिक सहायता राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक के खाते में दी जाती है।
  •  विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाला आर्थिक सहायता राशि ₹600 से ₹1000 तक की है।
  • दिव्यांग नागरिकों के खाते में हर महीने कितने रुपए का पेंशन मिलेगा. 
  •  विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाला पेंशन के जरिए दिव्यांग व्यक्ति अपनी जरूरत के समान को पूरा कर आत्मनिर्भर बन सकता है।

विकलांग पेंशन योजना पात्रता। Viklang pension Yojana ka Eligibility kya hai.

 विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाला आर्थिक सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग नागरिकों को इस योजना के सभी एलिजिबिलिटी (पात्रता) को पूरा करना होगा. जो कि निम्न प्रकार है:

  • दिव्यांग नागरिकों को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  •  दिव्यांग नागरिक का उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या अधिक अधिक होनी चाहिए।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल 59 वर्ष आयु तक ही मिलेगी।
  •  दिव्यांग व्यक्ति के परिवार सदस्य में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  •  दिव्यांग नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
  • दिव्यांग व्यक्ति के पास खुद का किसी भी बैंक में एक खाता होना चाहिए और बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  •  दिव्यांग व्यक्ति के परिवार अगर बीपीएल राशन कार्ड से हो तो जल्द ही उसे इस योजना का लाभ मिलेगी।
  •  अगर दिव्यांग व्यक्ति पहले से ही कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा हो तो उसे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकती है।
  •  विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले दिव्यांग व्यक्ति के पास इस योजना में मांगे जा रहे सभी जरूरी दस्तावेज होना चाहिए।

इस योजना में मांगे जा रहे सभी दस्तावेज नीचे निम्न प्रकार है।

विकलांग पेंशन योजना का दस्तावेज। Viklang Pension Yojana Document.

अगर आप विकलांग पेंशन योजना का सभी एलिजिबिलिटी पात्रता को पूरा कर लिया है तो इस योजना का का लाभ लेने के लिए योजना में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज, आपके पास होना चाहिए। विकलांग पेंशन योजना में मांगे जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्न प्रकार है:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  •  आवेदक का बैंक पासबुक
  • आवेदक का वोटर कार्ड
  • आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र
  •  आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (जो हाल ही में खींचा गया हो)
  •  आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

अगर आपके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध है तो आप विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Viklang pension Yojana ka online aavedan kaise karen.

  • विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज में “विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करें” विकल्प दिखाई देगा. इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
  • आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जानकारी को सही-सही भरें।
  • और मांगे जा रहे जरूरी दस्तावेज के फोटो को अपलोड करें।
  • आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने के बाद, आवेदन फार्म को सबमिट करें।
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर इस आवेदन का एक रसीद खुलकर आएगा। जिसका प्रिंटआउट निकाल लें।
  •  प्रिंट आउट रसीद को अपने पंचायत के कार्यालय में जमा करें।

इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विकलांग पेंशन राशि को हर महीने अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। Viklang pension Yojana ka offline aavedan kaise karen.

  •  विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाएं।
  • और पंचायत के कार्यालय आधिकारिक लोगों से विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म मांगे।
  • आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
  •  आवेदन फार्म में मांगे जा रहे हैं जानकारी को सही-सही भरें।
  • और विकलांग पेंशन योजना में मांगे जा रहे हैं सभी जरूरी दस्तावेजों को भी जमा करें।
  • आवेदन फार्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ पंचायत के कार्यालय लोगों के पास जमा करें।
  • आगे की जानकारी आपको कार्यालय के लोग प्रोवाइड करेंगे।
  • इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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